सूचना का अधिकार भारत केसंविधान में “सूचना का अधिकार” नाम से कानून बनाकर दिया गया है । यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 आक्टोबर 2005 को कार्यशील किया गया
सूचना का अधिकार भारत केसंविधान में “सूचना का अधिकार” नाम से कानून बनाकर दिया गया है । यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 आक्टोबर 2005 को कार्यशील किया गया