बंद करे

महात्‍मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मध्‍यप्रदेश

दिनांक : 02/02/2006 - | सेक्टर: ग्रामीण रोजगार सृजन

मनरेगा की शुरुआत “वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, हर घर में जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं”।
मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य स्थाई संपत्ति (जैसे सड़क, नहर, तालाब और कुएं) बनाना है। आवेदक के निवास के 5 किमी के भीतर रोजगार दिया जाना है, और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है। यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। इस प्रकार, महात्‍मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

लाभार्थी:

ग्रामीण बीपीए परिवार

लाभ:

रोजगार

आवेदन कैसे करें

ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड लेकर आवेदन किया जाता है । रोजगार सृजन के लिए 100 दिवस के रोजगार की गारण्‍टी होती है । आवेदन लिखित रूप में दिए जाने चाहिए और इसमें जॉब कार्ड की पंजीकरण संख्या, जिसमें से रोजगार की आवश्यकता है और रोजगार के दिनों की संख्या आवश्यक है। इसमें घर के उन वयस्क सदस्यों के नाम होने चाहिए जो अकुशल मैनुअल काम करने के लिए तैयार हैं, और विशेष रूप से जैसे उम्र, लिंग और एससी / एसटी का दर्जा।