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सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार भारत केसंविधान में  “सूचना का अधिकार” नाम से कानून बनाकर दिया गया है  ।  यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया और 12 आक्‍टोबर 2005 को कार्यशील किया गया